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HR संचालन

POSH (यौन उत्पीड़न निवारण)

POSH कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 को कहते हैं, जो 10 या अधिक कर्मचारियों वाले हर नियोक्ता से आंतरिक समिति, नीति, प्रशिक्षण और सालाना रिपोर्ट माँगता है।

आंतरिक समिति, जिसकी अध्यक्ष एक वरिष्ठ महिला हो और जिसमें एक बाहरी सदस्य हो, शिकायतें लेती है, 90 दिन में जाँच करती है और कार्रवाई की सिफ़ारिश करती है। नियोक्ता ज़िला अधिकारी को सालाना रिपोर्ट देता है।

सभी स्टाफ के लिए जागरूकता सत्र और समिति के लिए ओरिएंटेशन ज़रूरी हैं।

भारतीय पेरोल में

गैर-अनुपालन पर जुर्माना और लाइसेंस पर असर होता है। HR को समिति की संरचना, प्रशिक्षण तारीखें और सालाना रिपोर्ट को देय तारीखों वाले कंप्लायंस आइटम के रूप में ट्रैक करना चाहिए।

POSH (यौन उत्पीड़न निवारण) क्या है?

POSH कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 को कहते हैं, जो 10 या अधिक कर्मचारियों वाले हर नियोक्ता से आंतरिक समिति, नीति, प्रशिक्षण और सालाना रिपोर्ट माँगता है।

भारतीय पेरोल में POSH (यौन उत्पीड़न निवारण) क्यों मायने रखता है?

गैर-अनुपालन पर जुर्माना और लाइसेंस पर असर होता है। HR को समिति की संरचना, प्रशिक्षण तारीखें और सालाना रिपोर्ट को देय तारीखों वाले कंप्लायंस आइटम के रूप में ट्रैक करना चाहिए।

In Kuzhu

Kuzhu का Employees & Org Structure मॉड्यूल वह जगह है जहाँ POSH (यौन उत्पीड़न निवारण) संभाला जाता है, उसी कर्मचारी रिकॉर्ड पर जिस पर बाकी सब कुछ।